बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को तिहाड़ जेल से रिहा हो गए।। उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने करीब 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने सोमवार को उन्हें 18 मार्च तक राहत देते हुए हिरासत से बाहर रहने की अनुमति दी थी।
रिहाई के बाद राजपाल यादव ने बॉलीवुड और देशभर के प्रशंसकों का आभार जताया। उन्होंने कहा, “मुझे बॉलीवुड में 30 साल होने वाले हैं। पूरे देश का बच्चा-बच्चा मेरे साथ रहा, इसलिए मैं 200-250 फिल्में कर पाया। भारतीय सिनेमा का हर वर्ग मेरे दिल का हिस्सा है। जिस तरह देश और दुनिया ने मुझे प्यार दिया, अगर मुझ पर कोई आरोप है तो मैं 100 प्रतिशत उपलब्ध हूं। हाईकोर्ट का धन्यवाद, आपने मुझे सुने जाने का मौका दिया।”
क्या है पूरा मामला
यह मामला वर्ष 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म Ata Pata Laapata के निर्माण के लिए दिल्ली की कंपनी Murali Projects Pvt Ltd से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, जिसके बाद वित्तीय विवाद शुरू हुआ।
अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चेक बाउंस होने पर उन्हें और उनकी पत्नी राधा को परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा सुनाई थी। 2019 में सेशंस कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा।
16 फरवरी को अदालत में 1.5 करोड़ रुपये जमा कराने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिली। फिलहाल कानूनी कार्यवाही जारी है और अगली सुनवाई तक उन्हें राहत मिली हुई है।