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राम मंदिर दान चोरी मामला: आठों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 18 सितंबर तक बढ़ी

राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए दान की कथित चोरी के मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत 18 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। यह आदेश शनिवार को अयोध्या की एंटी करप्शन कोर्ट ने दिया। आरोपियों के वकील कुल शेखर सिंह ने बताया कि एंटी करप्शन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया है। सभी आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं।

मंदिर में दान की रकम की गिनती की प्रक्रिया से जुड़े इन आठ लोगों को राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर दर्ज एफआईआर के बाद 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, राम शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव शामिल हैं।

वकील के मुताबिक, आरोपी सुभाष श्रीवास्तव ने अपनी जमानत अर्जी में दान की रकम की गिनती की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी कोर्ट के सामने रखी है। उन्होंने दावा किया कि श्रीवास्तव को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि दान की रकम की गिनती की प्रक्रिया में केवल गिरफ्तार किए गए आठ लोग ही नहीं, बल्कि कई अन्य लोग भी शामिल थे।

आरोपियों की जमानत अर्जियों पर भी सितंबर में सुनवाई होनी है। वकील ने बताया कि तीन आरोपियों की जमानत अर्जियों पर 11 सितंबर, जबकि तीन अन्य आरोपियों की अर्जियों पर 14 सितंबर को सुनवाई होगी। बाकी दो आरोपियों की जमानत अर्जियों पर 15 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। यह मामला राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकद और कीमती सामान के कथित गबन से जुड़ा है। सरकारी पक्ष के अनुसार, जांच के दौरान अब तक 79.85 लाख रुपये बरामद किए जा चुके हैं।

मामले में गिरफ्तार ज्यादातर आरोपी बैंक कर्मचारी हैं, जिन्हें मंदिर में नकद दान की गिनती के लिए तैनात किया गया था। सुभाष श्रीवास्तव दान की रकम गिनने की प्रक्रिया के प्रभारी बताए गए हैं, जबकि रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव ड्राइवर के तौर पर काम करते थे। इससे पहले मंगलवार को बचाव पक्ष के वकील ने सुभाष श्रीवास्तव के केनरा बैंक खाते को अनफ्रीज करने की मांग की थी। वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि इस खाते में श्रीवास्तव की पेंशन आती है और इसी रकम से उनके परिवार का खर्च चलता है। कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई 9 सितंबर तक के लिए टाल दी थी। मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई अभी जारी है।