भारत की स्टार धाविका हिमा दास को नाडा के डोपिंग रोधी अपील पैनल (एडीएपी) से मंजूरी मिल गई है, जिसने उन्हें 12 महीनों में तीन बार ठिकाने की जानकारी नहीं देने की वजह से लगे डोपिंग के आरोपों से बरी कर दिया है। 24 साल की हिमा को पिछले साल राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी (नाडा) ने 12 महीनों के दौरान तीन बार अपने ठिकाने की जानकारी न देने की वजह से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था।
हालांकि, मार्च में सुनवाई के बाद डोपिंग निरोधक अनुशासन पैनल (एडीडीपी) ने उन्हें बरी कर दिया था। वे 30 अप्रैल को बेंगलुरू में इंडियन ग्रां प्री वन में 200 मीटर दौड़ में लौटीं। चार सितंबर के फैसले में एंटी-डोपिंग अपील पैनल ने अनुशासनात्मक पैनल के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें उन्हें डोपिंग के आरोपों से बरी कर दिया गया था।
नाडा की वेबसाइट पर एडीएपी के फैसले पर नवीनतम अपडेट में कहा गया है, "एडीडीपी के आदेश को बरकरार रखा गया है। एथलीट को डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।"
भारत की स्टार रेसर हिमा को नाडा अपील पैनल ने डोपिंग के आरोप से बरी किया
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