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सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी की जमानत याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की जमानत याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि पिछली बार दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पीठ ने कहा, "आरोप काफी गंभीर हैं। क्षमा करें, हमने फैसला ले लिया है। उच्च न्यायालय पहले ही मामले की जांच कर चुका है।"

पॉलोज की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर बसंत ने उन्हें जमानत देने में अदालत की अनिच्छा को महसूस करने के बाद याचिका वापस ले ली और मामले को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता का कहना है कि वकील को मामले में आगे न बढ़ने के निर्देश हैं। याचिका को अप्रभावित मानते हुए खारिज किया जाता है।"