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दिल्ली: एयर क्वालिटी 'गंभीर', ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान स्टेज IV लागू

दिल्ली की एयर क्वालिटी सोमवार को 'गंभीर प्लस' श्रेणी में पहुंच गई। यहां एक्यूआई 484 दर्ज की गई। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सोमवार सुबह से शहर में ट्रकों के आने पर रोक और सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध जैसे सख्त उपाय लागू हो गए। घने स्मॉग की वजह से सुबह विजिबिलीटी बेहद कम थी। विजिबिलीटी कम होने से लोगों को आवाजाही में ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ रही थीं।

सर्दी की वजह से गीता कॉलोनी में झुग्गी बस्ती के कुछ लोगों को अलाव का सहारा लेते देखा गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समीर ऐप के मुताबिक आनंद विहार में एक्यूआई सुबह 490 के आसपास रहा। ये ऐप रीयल टाइम डेटा देता है। विजिबिलीटी कम होने से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। आनंद विहार रेलवे टर्मिनल पर यात्री ट्रेनें लेट होने से परेशान थे। 

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों ने ट्रेनों में देरी और पॉल्यूशन की वजह से परेशानियों की शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं और 12वीं समेत सारे क्लास बंद करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने पहले इन्हें छूट से बाहर रखा था। दिल्ली के एक स्कूल की प्रिंसिपल ने उम्मीद जताई है कि जल्द प्रदूषण कम होगा और स्कूलों में क्लास फिर से शुरू करने की इजाजत मिल जाएगी।

चूंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है, मेडिकल एक्सपर्ट्स लोगों को पूरी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। खास कर सुबह ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, जब प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। एक्यूआई 450 पार करने के साथ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान स्टेज IV लागू करने का आदेश दिया है। 

ग्रैप IV में जरूरी सामान लाने वाले या साफ ईंधन का इस्तेमाल करने वालों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली आने की इजाजत नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सीएनजी और बीएस-VI डीजल गाड़ियों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-जरूरी लाइट कमर्शियल वेहिकल्स के चलने पर भी रोक रहेगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-IV या पुरानी मध्यम और भारी वर्ग की माल ढोने वाली डीजल गाड़ियों पर भी प्रतिबंध है।

हाईवे, सड़कों, फ्लाईओवरों, बिजली लाइन, पाइपलाइन और दूसरे सार्वजनिक प्रोजेक्ट समेत सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सिफारिश की है कि दिल्ली-एनसीआर में दफ्तर 50 फीसदी काम करें। बाकी काम घर से हो। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में ग्रैप IV नियम लागू करने को सही बताया है। साथ ही इसे सख्ती से लागू करने की ताकीद की है। 

400 या उससे ज्यादा एक्यूआई 'गंभीर' माना जाता है। इसका बीमारों के अलावा सेहतमंद लोगों पर भी बुरा असर पड़ता है।