मिठाई और कन्फेक्शनरी उत्पादों की उपयोग अवधि को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। विभाग के मुताबिक मिठाई कारोबारियों के लिए किसी एक समान शेल्फ लाइफ को अनिवार्य नहीं किया गया है। कारोबारी मिठाई की प्रकृति, सामग्री, बनाने की प्रक्रिया और भंडारण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसकी ‘यूज बाय’ अवधि खुद तय करेंगे। कारोबारी को उपभोक्ता को यह जानकारी भी स्पष्ट रूप से देनी होगी कि संबंधित मिठाई या खाद्य उत्पाद किस अवधि तक उपयोग के लिए सुरक्षित और निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप है।
हर मिठाई की अलग होगी उपयोग अवधि
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार अलग-अलग मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, बनाने की प्रक्रिया और उन्हें रखने की परिस्थितियां अलग होती हैं। ऐसे में सभी मिठाइयों के लिए एक जैसी शेल्फ लाइफ तय करना व्यावहारिक नहीं है।
इसी को ध्यान में रखते हुए कारोबारियों को अपने उत्पाद की वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उपयोग अवधि तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उन्हें घोषित अवधि तक उत्पाद की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।
‘यूज बाय’ तारीख के साथ कारोबारी की जवाबदेही
विभाग ने स्पष्ट किया है कि ‘यूज बाय’ अवधि केवल उपभोक्ता को दी जाने वाली जानकारी नहीं होगी, बल्कि इसके साथ कारोबारी की जवाबदेही भी जुड़ी होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई कारोबारी किसी मिठाई की उपयोग अवधि पांच दिन तय करता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इन पांच दिनों के दौरान उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप रहे। यानी कारोबारी को जितनी अवधि के लिए उत्पाद की उपयोग अवधि घोषित करनी है, उतने समय तक उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठानी होगी।
उपभोक्ता को मिलेगी स्पष्ट जानकारी
खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि मिठाई या किसी अन्य खाद्य उत्पाद को खरीदते समय उपभोक्ता को उसकी ताजगी और उपयोग अवधि की स्पष्ट जानकारी मिलना जरूरी है। ‘यूज बाय’ तारीख की जानकारी मिलने से उपभोक्ता यह तय कर सकेगा कि उत्पाद कितने समय तक इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है।
विभाग की ओर से कारोबारियों और उपभोक्ताओं के बीच इस संबंध में जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी, ताकि उपयोग अवधि की घोषणा और उसके पालन को लेकर किसी तरह की भ्रम की स्थिति न रहे।