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अक्षय कुमार के पर्सनैलिटी राइट्स केस में याचिका दायर, हाईकोर्ट जल्द देगा अंतरिम आदेश

New Delhi: अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी तस्वीरों, वीडियो और नाम के गलत इस्तेमाल के खिलाफ बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बुधवार को अदालत ने इस मामले में अंतरिम राहत (interim relief) पर आदेश सुरक्षित रख लिया। यह सुनवाई जस्टिस आरिफ डॉक्टर की अदालत में हुई।

अक्षय कुमार ने अदालत से कहा है कि सोशल मीडिया और कई वेबसाइट्स पर उनकी तस्वीरें, आवाज़, और वीडियो बिना अनुमति के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीपफेक वीडियो और एआई जनरेटेड कंटेंट ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि उनके पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकार) की सुरक्षा की जाए और उनके नाम, छवि, आवाज़, अंदाज़, और पहचान योग्य विशेषताओं के किसी भी अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए।

अक्षय कुमार ने कहा कि उनकी पहचान का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है — जैसे फर्जी वीडियो, नकली प्रोडक्ट्स, झूठे विज्ञापन, गलत ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल्स के ज़रिए। ये गतिविधियाँ न केवल उनकी छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि जनता को गुमराह करती हैं और अनुचित लाभ कमाने का तरीका हैं।

अदालत अब इस मामले में अपना आदेश बाद में सुनाएगी।