दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी के एक नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को जारी समन मंगलवार को रद्द कर दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेता द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया। मजिस्ट्रेट अदालत ने प्रवीण शंकर कपूर की शिकायत पर आतिशी को समन जारी किया था। न्यायाधीश ने आतिशी के वकील की इस दलील पर गौर किया जिसमें कहा गया है कि आतिश की टिप्पणी कपूर की मानहानि नहीं करती है क्योंकि कथित मानहानिकारक बयान बीजेपी के खिलाफ था न कि किसी व्यक्ति के खिलाफ।
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