उत्तर प्रदेश के मेरठ से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक रफीक अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 100 वारंट के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होने और 29 साल बाद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने 1995 के एक मामले में अंसारी के खिलाफ आपराधिक केस को रद्द करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि उन्हें 1997 और 2015 के बीच लगभग 100 गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए.