वाशिंगटन, 19 अक्टूबर (एपी) अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने 11 सितंबर 2001 के हमलों के कथित सूत्रधार खालिद शेख मोहम्मद के जुर्म कबूल करने की स्थिति में सजा में कटौती के समझौते को फिर से बहाल करने की कोशिश को खारिज कर दिया।
इस समझौते के तहत, अगर वह अपना जुर्म कबूल कर लेता और उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा मिलती, तो उसे मौत की सजा से बचाया जा सकता था।
खालिद पर 25 साल पहले अपहृत विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से टकराने की साजिश रचने और उनका (विमानों का) निर्देशन करने का आरोप है। अपहृत विमानों में से एक विमान पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
तत्कालीन रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के हस्तक्षेप करने से पहले, इस समझौता प्रस्ताव को सैन्य अभियोजकों और क्यूबा के ग्वांतानामो बे के लिए पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी ने मंजूरी दे दी थी।
मुकदमे की सुनवाई की तारीख 2028 के लिए निर्धारित है।
एपी सुभाष नरेश
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