देहरादून, 19 अक्टूबर (भाषा) उत्तराखंड में अब खुली मिठाइयां बेचने वाले दुकानदारों के लिए भी उनकी निर्माण तिथि और उपयोग तिथि (एक्सपायरी डेट) के बारे में बताना अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड में 26 अक्टूबर से लागू होने वाले नये नियम के संबंध में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने आधिकारिक आदेश जारी किया है।
उन्होंने बताया कि नयी व्यवस्था के तहत दुकानदारों के लिए खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर तथा ट्रे पर उनके नाम और कीमत के साथ-साथ निर्माण तिथि और उपयोग तिथि या उपयोग अवधि (यूज बाई डेट) प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
अब तक पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर निर्माण तिथि और उपयोग अवधि संबंधी जानकारी अंकित करना तो अनिवार्य था, लेकिन खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के लिए इस तरह के स्पष्ट अनिवार्य प्रावधान नहीं थे।
अधिकारियों के मुताबिक, एफडीए की ओर से मिठाई प्रतिष्ठानों में किए गए निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि उपभोक्ताओं को खुली मिठाइयों की निर्माण तिथि और उनके उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी नहीं मिल पा रही थी।
अधिकारियों ने बताया कि मिठाई और बेकरी उत्पादों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग यानी एक दिन से लेकर 30 दिन तक होती है और इसे देखते हुए उपभोक्तओं को उसकी जानकारी होना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए त्योहारों और शादियों के मौसम से पहले यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, एफडीए ने यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत लिया है।
पांडेय ने कहा कि समय बीतने के साथ मिठाइयों एवं बेकरी उत्पादों की गुणवत्ता और ताजापन प्रभावित होता है, जिसकी जानकारी उपभोक्ताओं को उन्हें खरीदते समय होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, “26 अक्टूबर से यह व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में लागू की जा रही है, ताकि उपभोक्ता जागरूक होकर सुरक्षित खाद्य पदार्थों का चयन कर सकें।”
भाषा
दीप्ति पारुल
पारुल