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प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ सुनवाई शुरू

कोच्चि, 19 अक्टूबर (भाषा) केरलम में 2010 में प्रोफेसर टी जे जोसेफ का हाथ काटने के मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ यहां की एक अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है।

एर्णाकुलम की विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश पी के मोहनदास ने 12 अक्टूबर को मुख्य आरोपी सवाद और उसके सहयोगी शफीर सी के खिलाफ सुनवाई शुरू की।

अदालत ने शुरुआती चरण में 50 गवाहों के बयान दर्ज करना तय किया है। अब तक आठ गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और 23 दस्तावेजों की जांच की गई है। मामले में अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।

प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े एक समूह ने जुलाई 2010 में थोडुपुझा स्थित न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर जोसेफ का दाहिना हाथ काट दिया था। समूह ने आरोप लगाया था कि प्रोफेसर द्वारा तैयार किए गए एक प्रश्नपत्र में धार्मिक ईशनिंदा की गई थी।

बाद में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने मामले की जांच की। इस मामले में 19 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था।

मामले में पहले आरोपी सवाद पर प्रोफेसर की हथेली काटने का आरोप है। वह करीब 14 साल तक फरार रहा।

उसे जनवरी 2024 में कन्नूर जिले के मट्टन्नूर के बेर्राम से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि वह वहां शाजहान नाम से रह रहा था।

एनआईए ने शफीर को भी गिरफ्तार किया। उस पर आरोप है कि उसने 2020 से कन्नूर जिले के चक्कड़ और मट्टन्नूर में सवाद को रहने का ठिकाना मुहैया कराया और उसे अन्य जरूरी सहायता प्रदान की।

भाषा वैभव

वैभव