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दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में निजी कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर रद्द किये

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से कथित तौर पर जुड़े धनशोधन मामले की जांच के संबंध में एक निजी कंपनी के दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) रद्द कर दिए हैं।

याचिकाकर्ता अमित डांगी और संजय डांगी ‘ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ से जुड़े थे, जिसने आरसीएफएल का अधिग्रहण किया है।

न्यायमूर्ति मधु जैन ने दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एलओसी रद्द करते हुए कहा कि इन्हें जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अदालत ने 16 अक्टूबर को दिए अपने आदेश में कहा, ‘‘इस अदालत का मानना है कि आगे दिए जाने वाले निर्देशों के जरिये याचिकाकर्ताओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। इसलिए, उनके खिलाफ एलओसी जारी रखने की जरूरत नहीं है।’’

अदालत ने याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने, समन का जवाब देने और संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने उन्हें विदेश यात्रा पर जाने से पहले मामले के जांच अधिकारी को इसकी जानकारी देने को भी कहा, जिसमें यात्रा कार्यक्रम, जाने वाले स्थानों और विदेश में संपर्क नंबरों की जानकारी देना शामिल है।

भाषा शफीक सुरेश

सुरेश