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गुजरात: नर्मदा जिले में 6 साल पुराना पुल असुरक्षित पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज

अहमदाबाद, 18 अक्टूबर (भाषा) गुजरात के नर्मदा जिले में करजन नदी पर बने एक पुल के घटिया निर्माण के आरोप में एक निर्माण कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि जांच में यह पुल वाहनों की आवाजाही के लिए असुरक्षित पाया गया था।

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्देश पर, सड़क एवं भवन विभाग ने सूरत स्थित ‘रॉयल ​​इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड’ के खिलाफ राजपीपला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

राजपीपला-रामगढ़ (नवागाम) सड़क पर स्थित इस पुल का निर्माण 10.71 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था। विभाग ने 2018-19 में एक कंपनी को इसका ठेका दिया था। काम 15 सितंबर 2018 को शुरू हुआ और 14 अगस्त 2020 को पूरा हो गया।

निरीक्षण के दौरान, विभाग ने पाया कि एक पुल की नींव नदी के तल में धंस गई थी ।

विज्ञप्ति के अनुसार, इसके बाद गुणवत्ता नियंत्रण विभाग को पूरे पुल का व्यापक निरीक्षण और परीक्षण करने का निर्देश दिया गया, जिसमें ढांचे के अन्य हिस्सों में भी कमियां पाई गईं।

बाद में इस पुल को असुरक्षित और वाहनों की आवाजाही के लिए अनुपयुक्त माना गया, जिसके चलते इसे बंद करना पड़ा।

विज्ञप्ति के अनुसार, इन खामियों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पटेल ने विभाग को निर्देश दिया कि वे ठेकेदार और उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ लागू कानूनी प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करें।

उन्होंने घटिया निर्माण और कथित लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी आदेश दिया।

भाषा प्रशांत नरेश

नरेश