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खाद्य सुरक्षा उल्लंघन: रिलायंस रिटेल और ब्लिंकिट से जुड़े वेयरहाउस के लाइसेंस निलंबित

मुंबई, 18 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने रविवार को लगातार दूसरे दिन रिलायंस रिटेल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुणे जिले के चाकण स्थित उसके वेयरहाउस और निगोजे स्थित ब्लिंकिट से जुड़ी एक इकाई के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एफडीए ने एक बयान में कहा कि जांच के दौरान चूहों और कॉकरोच का प्रकोप, अनुचित भंडारण और समय-सीमा समाप्त हो चुके खाद्य उत्पादों के निस्तारण का रिकॉर्ड न रखने सहित कई खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पाए गए।

नियामक ने 14 अक्टूबर को पुणे के खेड़ तालुका स्थित चाकण में रिलायंस रिटेल लिमिटेड के वेयरहाउस का निरीक्षण किया था। जांच में पाया गया कि यह प्रतिष्ठान एक्सपायर्ड और खराब हो चुके खाद्य उत्पादों के निस्तारण या उन्हें नष्ट करने से संबंधित संतोषजनक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफल रहा।

बयान में कहा गया कि पूरे गोदाम में चूहों का प्रकोप पाया गया, जबकि एक्सपायर्ड और खराब उत्पादों को अलग-अलग रखने के बजाय एक साथ ही रखा गया था। फर्श की दरारों में कॉकरोच पाए गए और कर्मचारी परिसर के भीतर थूकते हुए देखे गए।

पुणे सर्किल-5 के नामित अधिकारी ने 15 अक्टूबर को वेयरहाउस का लाइसेंस निलंबित कर दिया और इस संबंध में उत्तर महालुंगे एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई गई।

इसके अलावा, एफडीए ने 14 अक्टूबर को खेड़ तालुका के निगोजे में ब्लिंकिट से जुड़ी कंपनी मैसर्स लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम का भी निरीक्षण किया।

एफडीए ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कोल्ड-रूम का तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया गया और कोल्ड चेन के रख-रखाव से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।

बयान के अनुसार, ''कच्ची और पक्की खाद्य सामग्री को एक साथ रखा गया था, जबकि 50 किलोग्राम टाटा नमक और 60 किलोग्राम सूजी सीधे फर्श पर रखी पाई गई। कई पैकेटों से रिसाव हो रहा था और कॉकरोच का प्रकोप भी देखा गया।''

एफडीए ने 15 अक्टूबर को इस इकाई का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया और दक्षिण महालुंगे एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय