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केरल सरकार ने बेकरी का ‘हॉर्टी वाइन’ बेचने का लाइसेंस रद्द किया, आबकारी उपायुक्त को बदला

अलप्पुझा (केरलम), 18 अक्टूबर (भाषा) केरल सरकार ने रविवार को एक आदेश जारी कर एक बेकरी को ‘हॉर्टी वाइन’ बेचने के लिए दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया। यह एक मादक पेय है, जिसे उष्णकटिबंधीय फलों और कृषि उत्पादों के किण्वन से तैयार किया जाता है।

आबकारी मंत्री एम. लिजू ने इस फैसले के पीछे, बेकरी और अन्य खुदरा दुकानों के जरिए शराब की बिक्री की अनुमति देने से समाज पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई थी।

अधिकारियों ने बताया कि आबकारी विभाग ने संबंधित आबकारी उपायुक्त सी. के. अनिलकुमार को भी बदल दिया है; उन्होंने ही त्रिशूर के चलाकुडी में एक बेकरी को लाइसेंस देने के आवेदन पर कार्रवाई की थी।

पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने 2024 में ‘विदेशी मदिरा नियम’ में संशोधन किया, जिसके तहत लाइसेंस प्राप्त बेकरी और शॉपिंग सेंटरों को ‘हॉर्टी वाइन’ बेचने की अनुमति मिल गई।

चालाकुडी की एक कंपनी ने संशोधित नियमों के तहत पेय बेचने की अनुमति के लिए आबकारी आयुक्त से संपर्क किया था। अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित लाइसेंस शुल्क लेने के बाद आयुक्त ने अनुमति दे दी।

कंपनी ने हाल ही में इस उत्पाद को बेचना शुरू किया है, जिससे यह मामला लोगों के संज्ञान में आया।

भाषा प्रशांत सुरेश

सुरेश