Breaking News

यूक्रेन: कीव में रूसी हवाई हमले में 3 लोगों की मौत, 6 घायल     |   कोलंबिया में सोने की खदान ढही, 6 मजदूरों की मौत; 12 से 15 लापता     |   टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के बाद बरेली में दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई     |  

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में खाने के पैसे को लेकर हुए विवाद में मजदूर की हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा) दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जैतपुर इलाके में कथित तौर पर बार-बार गाली गलौज करने और खाने के पैसे नहीं चुकाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक मजदूर की गला रेतकर हत्या करने के आरोप में मोची (33) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, आरोपी संदीप राम सड़क किनारे खाने की रेहड़ी भी लगाता है। आरोप है कि उसने 15 अक्टूबर की देर रात शक्ति विहार में एक परित्यक्त दुकान के अंदर मजदूर संदीप कुमार (36) की हत्या कर दी। कुमार का शव अगले दिन सुबह बरामद किया गया।

पुलिस ने बताया कि कुमार 15 अक्टूबर को सुबह करीब नौ बजे काम के लिए घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। रात करीब 11.30 बजे राम का सामना उसकी रेहड़ी के पास कुमार से हुआ, जहां दोनों के बीच कहासुनी हो गई।

उसने बताया कि आरोपी ने अपनी रेहड़ी से कथित तौर पर चाकू निकाला, कुमार के गले में गमछा बांधा और उसका गला रेत दिया। इसके बाद वह मौके से फरार होकर जसोला स्थित अपने बड़े भाई के घर चला गया।

पुलिस के अनुसार, 16 अक्टूबर को सुबह करीब 7.15 बजे पीसीआर पर शक्ति विहार, मीठापुर स्थित एक खाली दुकान में शव पड़े होने की सूचना मिली।

इसके बाद पुलिस की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर कुमार का शव बरामद किया। शव की गर्दन पर गहरे कटे होने का घाव था।

पुलिस ने बताया कि अपराध शाखा की टीम और फॉरेंसिक कर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया जिसके बाद मृतक की शिनाख्त उसके पिता राज कुमार ने की।

उसने बताया कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को पकड़ा गया।

पुलिस के अनुसार, हत्या की कथित वजह यह थी कि कुमार अक्सर राम को गाली देता था और उसकी रेहड़ी से खाना खाने के बाद पैसे भी नहीं चुकाता था।

उसने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और गमछा बरामद कर लिया गया है। आरोपी के कपड़े भी ओखला के तेहखंड डिपो इलाके से बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, मामले में 16 अक्टूबर को जैतपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

भाषा प्रचेता प्रशांत

प्रशांत