Breaking News

मुंबई के कुर्ला में 13 मंजिला इमारत में लगी आग, 3 बच्चों समेत 9 लोग घायल     |   यूक्रेन: कीव में रूसी हवाई हमले में 3 लोगों की मौत, 6 घायल     |   कोलंबिया में सोने की खदान ढही, 6 मजदूरों की मौत; 12 से 15 लापता     |   टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के बाद बरेली में दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई     |  

विड़िण्गम के पास समुद्र तट पर वीआईएसएल के आगे के निर्माण पर अस्थायी रोक लगी

कोच्चि, 18 अक्टूबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि तिरुवनंतपुरम जिले में विड़िण्गम बंदरगाह के दक्षिणी हिस्से में पुलिनकुडी समुद्र तट पर विड़िण्गम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड (वीआईएसएल) द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया जाए। अदालत ने कहा कि इस काम को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली है।

मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी. एम. की पीठ ने कहा कि वीआईएसएल और अदाणी विड़िण्गम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एवीपीपीएल) द्वारा किए जा रहे कार्य को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी यह नहीं दिखा सका कि निर्माण के लिए आवश्यक मंजूरी ली गई है।

पीठ ने कहा, ‘‘दरअसल, तीसरे प्रतिवादी (केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण) द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ छह में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिका में उल्लेखित पुलिनकुडी समुद्र तट पर निर्माण कार्य वीआईएसएल की मौजूदा और प्रस्तावित मास्टर योजना का हिस्सा नहीं है। साथ ही, पुलिनकुडी समुद्र तट पर की जा रही गतिविधि को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी मंजूरी में भी निर्दिष्ट नहीं है।’’

अदालत ने कहा कि यदि मंत्रालय ने कोई मंजूरी नहीं दी है तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आगे की गतिविधियों से पर्यावरण और तटीय क्षेत्रों पर असर पड़ेगा।

इसलिए अदालत ने निर्देश दिया कि मंत्रालय की देखरेख में याचिकाकर्ता बेनेडिक्ट ए. और सभी प्रतिवादियों की मौजूदगी में संयुक्त निरीक्षण कराया जाए।

भाषा सुरभि सुरेश

सुरेश