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केरलम : मिनी कूपर हादसे के चार आरोपियों को जमानत नहीं

कोच्चि, 17 अक्टूबर (भाषा) केरलम में शनिवार को एक अदालत ने मिनी कूपर कार हादसे के मामले में चार आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। कोच्चि के निकट हुए इस हादसे में तीन युवाओं की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।

न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय (अंगमाली) में न्यायाधीश संयुक्ता एम. के. ने सुहैल, निनव, अमीर और जोएल की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है।

आरोप है कि 19 वर्षीय सुहैल 11 अक्टूबर तड़के नेदुंबस्सेरी में कार चला रहा था, तभी उसकी कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी। स्कूटर पर तीन लोग सवार थे।

तीनों पीड़ितों (जिनमें दो महिलाएं शामिल थीं) की उम्र लगभग 21 वर्ष थी।

पुलिस ने हादसे के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि चिकित्सकीय जांच में सुहैल के खून में अल्कोहल की मात्रा काफी अधिक पाई गई थी, जिसके बाद मामले में अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गईं।

जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को अदालत से कहा था कि आरोपियों के खिलाफ गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज सहित ठोस सबूत हैं।

इसमें बताया गया कि खून और पेशाब की जांच से पता चला कि सुहैल नशे में था।

अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और आरोपी अभी केवल दो दिन से ही पुलिस हिरासत में है, जो जांच को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह तर्क भी दिया गया कि आरोपी प्रभावशाली परिवारों से हैं और उनकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है।

वहीं, सुहैल के वकील ने दलील दी कि हादसे के समय तीनों पीड़ित यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही स्कूटर पर सवार थे।

गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा था कि सरकार और गृह विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि आरोपियों को अधिकतम सजा मिले।

भाषा

शुभम अविनाश

अविनाश