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सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म और उसे देह व्यापार में धकेलने के लिए पति-पत्नी को 20 साल कैद की सजा

मुजफ्फरनगर (उप्र), 17 अक्टूबर (भाषा) मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म और उसे देह व्यापार में धकेलने के मामले में आरोपी एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई। एक शासकीय अधिवक्‍ता ने शनिवार को यह जानकारी दी।

शासकीय अधिवक्‍ता विक्रांत राठी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि विशेष न्यायाधीश मंजुला भलोटिया ने दोषियों सतीश और बबली पर 53-53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

राठी के अनुसार, यह घटना छह अक्टूबर 2021 को जिले के भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में हुई थी।

उन्होंने बताया कि सौतेले पिता ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जबकि सौतेली मां ने उसे देह व्यापार में धकेल दिया।

पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द

जोहेब

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