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केंद्र ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर (भाषा) केंद्र सरकार ने ‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजना के तहत छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए आधार प्रमाणीकरण या आधार संख्या रखने का प्रमाण देना अनिवार्य कर दिया है।

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार प्रमाणीकरण में विफल रहने या आधार संख्या आवंटित नहीं होने के कारण किसी भी बच्चे को सहायता से वंचित नहीं किया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 14 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में कहा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत विशेष छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण कराना होगा या आधार संख्या रखने का प्रमाण देना होगा। इस योजना के तहत पहली कक्षा से 12वीं तक की पढ़ाई जारी रखने के लिए सहायता दी जाती है।

हालांकि, अधिसूचना के पैराग्राफ चार में कहा गया है कि ‘‘योजना के तहत किसी भी बच्चे को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा’’, भले ही वह प्रमाणीकरण के जरिये अपनी पहचान साबित करने या आधार संख्या रखने का प्रमाण देने में विफल रहे अथवा उसने आधार के लिए नामांकन का आवेदन किया हो, लेकिन उसे अभी तक आधार संख्या आवंटित नहीं की गई हो।

ऐसे मामलों में बच्चे की पहचान सत्यापित करने और अधिसूचना में बताए गए दस्तावेजों के जरिये उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ संबंध स्थापित करने के बाद लाभ दिया जाएगा।

जिन लाभार्थियों को अभी तक आधार संख्या आवंटित नहीं हुई है, उन्हें आधार के लिए नामांकन कराना होगा। बच्चे के मामले में यह आवेदन केवल माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति से किया जा सकेगा।

विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जिन लाभार्थियों का अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, उनका नामांकन कराया जाए और उनके आधार विवरण को अद्यतन करने में सहायता दी जाए।

भाषा गोला रंजन

रंजन