मुंबई, 16 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राज्यव्यापी कार्रवाई के तहत 25 खाद्य प्रतिष्ठानों और चार खाद्य तेल व मसाला निर्माण इकाइयों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
एफडीए ने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें पुणे संभाग में 'डोमिनोज पिज्जा' के छह बिक्री केंद्र शामिल हैं। यह कार्रवाई छत्रपति संभाजीनगर संभाग के जालना और परभणी स्थित बिक्री केंद्रों पर भी की गई है।
इसके अलावा एफडीए ने छह संभागों के 37 प्रतिष्ठानों से 1.73 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 81,330 किलोग्राम संदिग्ध घटिया, मिलावटी या गलत लेबल वाला खाद्य उत्पाद जब्त किया है।
एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि जब्त किए गए भंडार में खाद्य तेल, मिर्च और हल्दी पाउडर, सुपारी, सूखे मेवे, साबूदाना, भगर (उपवास/व्रतों में खाया जाने वाला व्यंजन), राजगीरा, चाय पत्ती और मिठाइयां शामिल हैं।
एफडीए ने कहा, ‘‘जब्त उत्पादों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’
खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ यह कार्रवाई उन निरीक्षणों के बाद हुई, जिनमें खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का लाइसेंस और पंजीकरण) नियम 2011 के उल्लंघनों का खुलासा हुआ था।
एफडीए के अनुसार, मुंबई क्षेत्र में सात और कोंकण के अन्य क्षेत्रों में दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि पुणे और छत्रपति संभाजीनगर संभागों में यह संख्या आठ-आठ रही।
एफडीए ने बताया कि कार्रवाई में स्वच्छता से जुड़े कई उल्लंघनों का खुलासा हुआ, जिनमें जिंदा तिलचट्टे, फफूंद, गंदे बर्तन, अनुचित भंडारण और शाकाहारी व मांसाहारी भोजन का सही रखरखाव न करना शामिल है।
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा, ‘‘प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों की बिक्री, भंडारण और परिवहन को रोकने और खाद्य सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग राज्यव्यापी निरीक्षण कर रहा है।’’
भाषा सुमित शफीक
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