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कोच्चि मिनी कूपर हादसा: मुख्य आरोपी की जमानत याचिका पर फैसला शनिवार को

कोच्चि, 16 अक्टूबर (भाषा) केरलम में कोच्चि के पास मिनी कूपर कार से हुए हादसे के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका पर मजिस्ट्रेट अदालत शनिवार को अपना आदेश सुनाएगी। इस घटना में तीन युवाओं की मौत हो गई थी।

न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट संयुक्ता एम. के. ने शुक्रवार को 19 वर्षीय सुहैल की जमानत याचिका पर सुनवाई की। आरोप है कि 11 अक्टूबर को तड़के सुहैल ही कार चला रहा था, जब उसने एक स्कूटर पर सवार तीन युवाओं को टक्कर मार दी।

मृतकों में दो महिलाएं थीं और तीनों की उम्र करीब 21 वर्ष थी।

पुलिस ने हादसे के सिलसिले में सुहैल समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था। अन्य आरोपियों की पहचान निनव, अमीर और जोएल के रूप में हुई है।

चिकित्सकीय जांच में सुहैल के खून में कथित तौर पर शराब की मात्रा काफी अधिक पाए जाने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ अतिरिक्त धाराएं लगाई थीं।

जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि आरोपी के खिलाफ गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज समेत ठोस साक्ष्य हैं।

अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि खून और पेशाब की जांच से सुहैल के अत्यधिक नशे में होने का संकेत मिला है।

उसने यह भी कहा कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आरोपी को पुलिस हिरासत में केवल दो दिन हुए हैं, जो जांच के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

सुहैल के वकील ने दलील दी कि हादसे के समय तीनों पीड़ित यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही स्कूटर पर सवार थे।

बचाव पक्ष ने कहा कि हादसे का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और गैर इरादतन हत्या का आरोप बेबुनियाद है।

उसने आरोप लगाया कि पुलिस घटना को सनसनीखेज बना रही है और यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि कार तेज गति से चलाई जा रही थी।

मृतकों में शामिल 21 वर्षीय गोपिका के परिजनों ने भी मामले में पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की है।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले में आदेश सुनाने के लिए शनिवार की तारीख तय की।

इस बीच, एसएफआई कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पलारिवट्टम में सुहैल की मां की दुकान के पास प्रदर्शन किया।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दुकान तक पहुंचने से रोक दिया। पुलिस के साथ धक्का-मुक्की के बाद कार्यकर्ताओं ने दुकान के पास नारेबाजी की।

भाषा राखी अविनाश

अविनाश