Breaking News

मुंबई के कुर्ला में 13 मंजिला इमारत में लगी आग, 3 बच्चों समेत 9 लोग घायल     |   यूक्रेन: कीव में रूसी हवाई हमले में 3 लोगों की मौत, 6 घायल     |   कोलंबिया में सोने की खदान ढही, 6 मजदूरों की मौत; 12 से 15 लापता     |   टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के बाद बरेली में दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई     |  

अदालत ने दंगों की आरोपी नताशा को अकादमिक कार्य के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति दी

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में जमानत पर बाहर कार्यकर्ता नताशा नरवाल को अकादमिक कार्यों के लिए ब्रिटेन जाने की शुक्रवार को अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने निचली अदालत को नरवाल का पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि नरवाल की यात्रा के दौरान उसके खिलाफ जारी कोई भी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) निलंबित रहेगा।

पीएचडी शोधार्थी नरवाल ने कहा कि वह दो नवंबर से एक दिसंबर के बीच अकादमिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन जाना चाहती हैं।

राहत देते हुए न्यायमूर्ति बंसल ने नरवाल और उनके भाई को लिखित आश्वासन देने को कहा कि वह भारत लौट आएंगी और ब्रिटेन में शरण नहीं मांगेगी।

अदालत ने नरवाल को उनके खिलाफ दंगों से जुड़े दोनों मामलों में 50-50 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि भारत लौटने के 48 घंटे के भीतर नरवाल को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और वह अपने खिलाफ लंबित मामलों के गुण-दोष पर कोई बयान नहीं देंगी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही नरवाल को अपना शोध कार्य प्रस्तुत करने के लिए वहां जाना जरूरी है।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने याचिका का विरोध करते हुए आशंका जताई कि शायद वह भारत वापस नहीं आएंगी।

छह अक्टूबर को निचली अदालत ने नरवाल के खिलाफ मामले की गंभीरता और सुनवाई के मौजूदा चरण को देखते हुए उन्हें ब्रिटेन जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

दिल्ली पुलिस ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में दर्ज तीन प्राथमिकी में नरवाल को आरोपी बनाया था। इनमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज ‘बड़ी साजिश’ का मामला भी शामिल है।

भाषा आशीष नरेश

नरेश