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न्यायालय राहुल के खिलाफ गर्भवती पत्रकार को धक्का देने के आरोप वाली अर्जी पर सुनवाई के लिए सहमत

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जता दी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 12 अक्टूबर को शीर्ष अदालत की ओर निकाले गए एक मार्च के दौरान एक गर्भवती पत्रकार को धक्का दिया था।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष इस आवेदन का उल्लेख किया गया, जिस पर पीठ ने कहा कि इस मामले पर 26 या 27 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी।

मामले का उल्लेख करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि एक लंबित याचिका के सिलसिले में यह आवेदन दायर किया गया है।

भाटिया ने कहा, ‘‘अदालत परिसर में एक महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया गया।’’

इससे पहले बृहस्पतिवार को शीर्ष अदालत ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), दिल्ली के प्रदर्शनों, 12 अक्टूबर के मार्च और पत्रकारों तथा वकीलों पर कथित हमले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की थी।

शीर्ष अदालत ने एक महिला पत्रकार के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी की शिकायत पर पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें आरोप लगाया कि जंतर-मंतर के पास एक विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकार ने जातिसूचक टिप्पणी कर उन्हें अपमानित किया था।

भाटिया ने बृहस्पतिवार को ही पीठ से गर्भवती महिला पत्रकार के मामले पर भी विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 12 अक्टूबर को निकाले गए मार्च के दौरान राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय परिसर में उस पत्रकार को कथित तौर पर धक्का दिया था।

भाटिया ने दलील दी, ‘‘उच्चतम न्यायालय परिसर में राहुल गांधी द्वारा एक महिला पत्रकार को धक्का दिया गया। वह तीन महीने की गर्भवती हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।’’

उन्होंने आग्रह किया कि शीर्ष अदालत को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए।

इस पर पीठ ने भाटिया को इस संबंध में औपचारिक याचिका दायर करने को कहा था और उस पर विचार करने का आश्वासन दिया था।

राहुल गांधी और कई प्रमुख विपक्षी नेता अपने समर्थकों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित रूप से बड़े पैमाने पर नाम हटाने और अनियमितताएं होने के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए 12 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय पहुंचे थे।

राष्ट्रीय राजधानी में एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं।

शीर्ष अदालत ने 12 अक्टूबर के मार्च के खिलाफ दायर याचिका पर बृहस्पतिवार को राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और अन्य को नोटिस जारी किए थे।

भाषा खारी वैभव

वैभव