प्रयागराज, 13 अक्टूबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित लंबित मुकदमों के रिकॉर्ड की स्थिति की मंगलवार को समीक्षा की।
न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं।
समीक्षा के समय अदालत ने पाया कि विभिन्न मुकदमों में कुछ प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान तक दाखिल नहीं किया गया है। हालांकि, प्रतिवादियों के अनुरोध पर अदालत ने उन्हें अगली तिथि तक लिखित बयान दाखिल करने को कहा।
मंगलवार को सुनवाई का समय समाप्त होने तक 17 मुकदमों में से केवल 10 मुकदमों की स्थिति की समीक्षा की गई।
हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाने के बाद भूमि का कब्जा देने और उस स्थान पर मंदिर बहाल करने की मांग के साथ कुल 18 वाद दायर किए हैं।
भाषा सं राजेंद्र जोहेब
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