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पुलिस ने पीओके में रह रहे यूएपीए के दो आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की

श्रीनगर, 10 अक्टूबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के दो आरोपियों की लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए उनकी पहचान की गई है। दोनों आरोपी फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में रह रहे हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि यह कार्रवाई हंदवाड़ा थाना पुलिस द्वारा यूएपीए के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 198/2003 की जांच के सिलसिले में की जा रही है। इसके तहत लंगेट क्षेत्र के कोहरू और उदीपोरा गांवों में मौजूद अचल संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की गई है।

उन्होंने बताया कि इनमें से एक संपत्ति लंगेट के कोहरू निवासी फयाज अहमद भट की है, जो फिलहाल पीओके के मुजफ्फराबाद में रह रहा है। कोहरू में मौजूद उसकी एक कनाल और दो मरला जमीन की पहचान जब्ती के लिए की गई है।

प्रवक्ता के अनुसार, दूसरी संपत्ति लंगेट के उदीपोरा निवासी मंजूर अहमद लोन की है, जो इस समय पीओके के बसनाडा में रह रहा है। उदीपोरा में स्थित उसकी सात कनाल और 11 मरला जमीन को चिह्नित किया गया है।

उन्होंने बताया कि इन दोनों संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ रुपये है।

मामले में जारी कानूनी कार्यवाही के तहत अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए यह कार्रवाई शुरू की गई है।

भाषा सुमित पवनेश

पवनेश