जबलपुर, 10 अक्टूबर (भाषा) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रदर्शन में शामिल होने जा रही महिला प्रीति लोंढे को अदालत में पेश किया जाए या मंगलवार तक सुरक्षित उसके परिवार के पास पहुंचाया जाए।
प्रीति लोंढे दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉजपा के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गोवा एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थीं। इसी दौरान बृहस्पतिवार को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने उन्हें नर्मदापुरम जिले के इटारसी स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया और राज्य पुलिस को सौंप दिया।
मुख्य न्यायाधीश ए. वाई. कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने शुक्रवार को प्रीति की बहन विशाखा प्रशांत लोंढे की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए।
पीठ ने राज्य सरकार को प्रीति लोंढे को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को यह छूट भी दी कि वह दूसरे पक्ष को पहले से सूचना देकर मंगलवार को अगली सुनवाई के दौरान महिला को अदालत में पेश कर सकती है।
पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार महिला को सुरक्षित उसके परिवार के पास पहुंचाने की व्यवस्था कर सकती है।
भाषा
सं, दिमो नेत्रपाल रवि कांत