Breaking News

यूपी-बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र में आज आएंगे MLC चुनाव के नतीजे     |   इजरायल में आम चुनाव आज, होगी वोटिंग     |   गुवाहाटी के होटल में हुई फायरिंग में इस्तेमाल हथियार जब्त, 5 की मौत     |   चक्रवात 'ऑर्नब' को लेकर आंध्र प्रदेश में अलर्ट, भारी बारिश की आशंका     |   यूक्रेन की राजधानी कीव में जबरदस्त धमाका, कल रूस ने भी किया था अटैक     |  

फ्लाईदुबई की उड़ान में कॉकपिट के भीतर कैप्टन स्मित मच्छार पर हुए हमले की जांच करेगी एनआईए

(अश्निनी श्रीवास्तव)

नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर (भाषा) आतंकवाद रोधी एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने इजराइल जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान के कॉकपिट में पिछले महीने कैप्टन स्मित मच्छार पर हुए हमले के पीछे की व्यापक साजिश का पता लगाने और उसकी जांच करने के लिए एक मामला दर्ज किया है। यह जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा नौ अक्टूबर को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 30 सितंबर 2026 को फ्लाईदुबई की उड़ान संख्या 1073 के ओमानी सह-पायलट ने विमान के सफर के दौरान भारतीय पायलट कैप्टन मच्छार पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। प्राथमिकी में कहा गया है कि यह हमला ‘‘कथित तौर पर विमान का अपहरण करने या उसे दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश’’ के तहत किया गया था।

प्राथमिकी में ‘‘ओमानी सह-पायलट’’ को आरोपी बताया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि एनआईए ने विमान अपहरण रोधी अधिनियम, 2016 की धारा 3 (विमान अपहरण) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 16 के साथ धारा 15(1)(ए) के तहत आरोप लगाए हैं।

यूएपीए की धारा 16 में आतंकवादी कृत्य के लिए सजा का प्रावधान है।

धारा 15(1)(ए) में ऐसे कृत्यों को आतंकवादी गतिविधि के दायरे में रखा गया है, ‘‘जिनका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा (आर्थिक सुरक्षा सहित) या संप्रभुता को खतरे में डालना अथवा भारत या किसी अन्य देश में लोगों या भारत के लोगों के किसी वर्ग में बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक अथवा ज्वलनशील पदार्थों, आग्नेयास्त्रों या अन्य घातक हथियारों, जहरीली या हानिकारक गैस या अन्य रसायनों, खतरनाक (चाहे जैविक, रेडियोधर्मी या परमाणु) पदार्थों से आतंक फैलाना या आतंक फैलाने की आशंका पैदा करना हो अथवा किसी अन्य तरीके से ऐसे कृत्य करना शामिल है।’’

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान के कॉकपिट में ओमानी सह-पायलट द्वारा कुल्हाड़ी से हमला किए जाने के बाद कैप्टन मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह घटना ‘‘जॉर्डन-सऊदी अरब सीमा के निकट उड़ान के दौरान सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में’’ हुई थी।

अधिकारियों ने बताया कि अपराध की गंभीरता और इसके पीछे की व्यापक साजिश का पर्दाफाश करने की आवश्यकता को देखते हुए गृह मंत्रालय के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया।

प्राथमिकी में कहा गया है, ‘‘केंद्र सरकार को जानकारी मिली है कि भारतीय नागरिक पायलट कैप्टन स्मित मच्छार और एक ओमानी सह-पायलट द्वारा उड़ायी जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान संख्या 1073 ने 30 सितंबर, 2026 को सुबह 7.05 बजे (जीएसटी) दुबई से उड़ान भरी थी। विमान में 174 यात्री और चालक दल के छह सदस्य सवार थे। जॉर्डन-सऊदी अरब सीमा के निकट उड़ान के दौरान विमान सुबह करीब 9.21 बजे (जीएसटी) तेजी से नीचे जाने लगा और वापस सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में मुड़ गया।’’

प्राथमिकी में कहा गया है, ‘‘यात्रियों ने बताया कि उड़ान के दौरान सह-पायलट ने विमान का अपहरण करने या उसे दुर्घटनाग्रस्त करने की कथित कोशिश के तहत कैप्टन स्मित मच्छार पर कुल्हाड़ी से हमला किया, लेकिन यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने उस पर काबू पाकर उसे पकड़ लिया। हालांकि, हमले में कैप्टन मच्छार के सिर और हाथों पर गहरे घाव आए।’’

प्राथमिकी के अनुसार, इसके बाद विमान में सवार फ्लाईदुबई के अन्य पायलटों ने विमान को उत्तर-पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक स्थित प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुलअजीज हवाई अड्डे पर सुबह 10.45 बजे (जीएसटी) सुरक्षित उतारा, जिसके बाद सऊदी अधिकारियों ने सह-पायलट को गिरफ्तार कर लिया।

प्राथमिकी में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अधिनियम, 2008 के तहत सूचीबद्ध अपराध किया गया है और यह मामला एक भारतीय पायलट पर ऐसे हमले से संबंधित है, जिसमें कथित तौर पर विमान का अपहरण करने या उसे दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की गई।

इसमें कहा गया है, ‘‘अपराध की गंभीरता, इसके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों तथा व्यापक साजिश का पर्दाफाश करने की आवश्यकता को देखते हुए मामले की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा गहन जांच किया जाना जरूरी है।’’

भाषा अमित दिलीप

दिलीप