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ईडी ने आम्रपाली समूह मामले में दिल्ली के महारानी बाग में 54 करोड़ रुपये का मकान कुर्क किया

लखनऊ, नौ अक्टूबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े आम्रपाली समूह और अन्य के खिलाफ धनशोधन की जांच के तहत दिल्ली के पॉश महारानी बाग इलाके में 54 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का एक मकान कुर्क किया है। एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज 18 प्राथमिकी से जुड़ा है। आरोप है कि समूह ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई आवासीय परियोजनाएं शुरू कीं और 36 महीने के भीतर फ्लैट देने तथा सुनिश्चित रिटर्न का वादा करके घर खरीदारों से बड़ी रकम जुटाई।

ईडी के अनुसार, ये परियोजनाएं पूरी नहीं हुईं और घर खरीदारों को न तो फ्लैट का कब्जा दिया गया और न ही उनकी रकम लौटाई गई।

ईडी के आरोपों पर कंपनी की तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।

एजेंसी के अनुसार, फॉरेंसिक ऑडिट में पता चला कि आम्रपाली समूह ने घर खरीदारों से जुटाई गई 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम को मुखौटा कंपनियों और समूह की अन्य कंपनियों में ‘स्थानांतरित’ किया। समूह के निदेशकों ने पेशेवर शुल्क की आड़ में रकम की ‘हेराफेरी’ की।

ईडी ने कहा कि इस रकम का एक हिस्सा आम्रपाली समूह के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों के जरिए ऋण के रूप में सीधे और अन्य माध्यमों से दिल्ली की सुरभी एडवरटाइजिंग को भेजा गया। उसने कहा कि इस रकम का इस्तेमाल दिल्ली के ए-3 (न्यू), महारानी बाग स्थित संबंधित संपत्ति के सिलसिले में किया गया।

एजेंसी ने बताया कि 54.71 करोड़ रुपये मूल्य की इस संपत्ति को ‘अपराध से अर्जित आय’ के रूप में चिह्नित किया गया है और ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने इसे अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

भाषा अमित रमण

रमण

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