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उप्र: अमरोहा में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

अमरोहा, नौ अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की अदालत की न्यायाधीश हेमलता त्यागी ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की 90 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाए। पुलिस के मुताबिक, दोषी राहड़ा थाना क्षेत्र का निवासी है।

अदालत ने मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के आठ महीने के भीतर फैसला सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर नौ दिसंबर 2025 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि राहड़ा थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अतवीर सिंह ने जांच पूरी कर मामला दर्ज होने के 18 दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। अधिकारियों के मुताबिक, अभियोजन और पुलिस की निगरानी इकाई ने यह सुनिश्चित किया कि गवाह समय पर अदालत में पेश हों और मामले की प्रभावी ढंग से पैरवी की जाए।

भाषा सं आनन्द जितेंद्र

जितेंद्र