नैनीताल में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी उस्मान के घर को गिराने की कार्रवाई पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर संज्ञान लेते हुए सरकार और जिला प्रशासन से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 मई तय की गई है। दरअसल, आरोपी उस्मान पर एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का गंभीर आरोप है, जिसे लेकर इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। घटना के बाद प्रशासन ने आरोपी का घर बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई शुरू की थी। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
याचिकाकर्ता की दलील थी कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और नोटिस के इस तरह से घर गिराया जाना संविधान के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रथम दृष्टया इस दलील को मानते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी और कहा कि इस मामले में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है। अब कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि क्या घर गिराने की कार्रवाई नियमानुसार की गई थी या नहीं। हाईकोर्ट ने प्रशासन से पूरी रिपोर्ट तलब की है। मामले को लेकर राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं।