एस्टेट विभाग ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी करते हुए 24 अकबर रोड स्थित अपने कार्यालय को 28 मार्च तक खाली करने का निर्देश दिया है, अकबर रोड स्थित यह बंगला करीब 48 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय रहा है। हालांकि, पिछले साल कोटला मार्ग पर ‘इंदिरा भवन’ नाम से नया कार्यालय शुरू करने के बावजूद पार्टी ने अभी तक अकबर रोड परिसर खाली नहीं किया है और वहां अब भी गतिविधियां जारी हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा पोस्ट में रमेश ने याद दिलाया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023—जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण की गारंटी देता है—को मूल रूप से नई जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से जोड़ा गया था।
उन्होंने लिखा, “सितंबर 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ नारी वंदन अधिनियम, 2023 पारित किया गया था, जिसने संविधान में संशोधन कर लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी एक-तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए तय किया गया। ये दोनों आरक्षण जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होने थे।”