Breaking News

दिल्ली: रोहिणी में चोरी के शक में युवक की पीट-पीट कर हत्या     |   दिल्ली: तमिलनाडु सीएम विजय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात     |   NEET पेपर लीक: आरोपी पीवी कुलकर्णी और शिवराज मोटेगांवकर को 10 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा     |   डीके शिवकुमार ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की     |   सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी     |  

दिल्ली में 30 जून से शुरू होगा मतदाता सत्यापन अभियान, घर-घर जाएंगे BLO

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के अनुसार, 30 जून से बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन शुरू करेंगे। इस संबंध में अधिसूचना पहले ही 14 मई को जारी की जा चुकी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि SIR प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। शुरुआत में BLO और BLA को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा आवश्यक दस्तावेजों की छपाई की जाएगी। इसके बाद 30 जून से BLO घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 जून से 29 जून तक तैयारी, प्रशिक्षण और प्रिंटिंग का कार्य चलेगा। 30 जून से 29 जुलाई तक BLO घर-घर जाकर मतदाता विवरण एकत्र करेंगे। इसी दौरान मतदान केंद्रों का पुनर्गठन (रैशनलाइजेशन) भी पूरा किया जाएगा। इसके बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। वहीं 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 10 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।

SIR प्रक्रिया के तहत BLO प्रत्येक मतदाता को एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मतदाताओं को आवश्यक जानकारी भरकर उसकी एक प्रति BLO को लौटानी होगी। CEO अशोक कुमार ने बताया कि यदि किसी घर पर ताला बंद मिलता है तो BLO वहां फॉर्म छोड़ेंगे और कम से कम तीन बार दोबारा जाकर फॉर्म प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति फॉर्म जमा नहीं कर पाता है तो वह ऑनलाइन भी इसे भर सकेगा।

जनसुविधा के लिए वर्ष 2002 की विशेष गहन पुनरीक्षण वाली मतदाता सूची को CEO दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जो मतदाता 2002 से पहले दिल्ली में स्थायी रूप से रह रहे हैं, वे वहां अपना नाम देख सकते हैं। वहीं जो लोग 2002 के बाद दूसरे राज्यों से दिल्ली आए हैं, वे चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपनी जानकारी खोज सकते हैं।

दिल्ली में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से लोग आकर किराए पर रहते हैं। इस पर CEO ने कहा कि ऐसे मतदाताओं को अपने पुराने राज्य की मतदाता सूची में दर्ज विवरण जैसे राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या और क्रम संख्या आदि नोट कर SIR प्रक्रिया में शामिल होना होगा। राजनीतिक दलों द्वारा SIR प्रक्रिया को लेकर उठाए जाने वाले सवालों पर अशोक कुमार ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली की छह पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें हो चुकी हैं और हर स्तर पर राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि BLO के साथ राजनीतिक दलों के BLA-2 प्रतिनिधि और AERO स्तर पर BLA-1 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। यदि किसी को आपत्ति होती है तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी (DM) और CEO के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। CEO ने यह भी बताया कि मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के दौरान चुनाव आयोग ने प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दी है, ताकि मतदान प्रक्रिया और अधिक सुगम बनाई जा सके। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को SIR की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। फॉर्म की छपाई, स्टेशनरी, BLO और सुपरवाइजरों की नियुक्ति के साथ-साथ जिला और विधानसभा स्तर पर हेल्पडेस्क भी स्थापित किए गए हैं।