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अपहरण और हत्या के मामले में 28 साल बाद MP-MLA कोर्ट का फैसला

मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को अपहरण व हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। किसके अलावा उन पर 20000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है।

छपरा कोर्ट में यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। जेल से तारकेश्वर सिंह को कोर्ट में नहीं लाया गया था। विधि व्यवस्था को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जज ने सजा सुनाई है। बताते चले कि तारकेश्वर सिंह तत्कालीन मशरक विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके हैं।