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झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज की

झारखंड हाई कोर्ट ने एक आपराधिक शिकायत के संबंध में निचली अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता नवीन झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए साल 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

हाईकोर्ट के जज अंबुज नाथ ने बुधवार को राहुल की याचिका खारिज कर दी, हालांकि ये आदेश शुक्रवार को अदालत की वेबसाइट पर साझा किया गया। राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने राहुल को मुकदमे के संबंध में व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत ने शिकायतकर्ता झा को भी मुकदमे के संबंध में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था, साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में एक जनसभा में गांधी ने अमित शाह को कथित तौर पर ‘‘हत्यारा’’ कहा था।

शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट अनामिका किस्कू ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे को जायज ठहराते हुए उन्हें चार फरवरी 2023 को ट्रायल अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया था, हालांकि हाई कोर्ट ने बाद में मजिस्ट्रेट के जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ ‘‘कोई सख्त कदम नहीं’’ उठाया जाए।