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दिल्ली हाई कोर्ट ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले की जांच के संबंध में ईडी के समन को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 

केजरीवाल ने गिरफ्तारी, पूछताछ और जमानत के संबंध में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है। याचिका पर जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच सुनवाई करेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने ईडी के नौवें समन के मद्देनजर हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्हें 21 मार्च को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। हाई कोर्ट की पीठ ने 20 मार्च को ईडी से मामले के संबंध में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। ईडी ने आरोप लगाया है कि आरोपित एक्साइज पॉलिसी तैयार करने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे। 

याचिका में केजरीवाल ने कई मुद्दे उठाए हैं, जिसमें ये भी शामिल है कि क्या कोई राजनीतिक दल एंटी मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत आता है। याचिकाकर्ता को सत्तारूढ़ पार्टी का मुखर आलोचक बताते हुए याचिका में आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है।