Breaking News

NSE की पूर्व MD चित्रा रामकृष्ण को SC से झटका, याचिका पर सुनवाई से इनकार     |   मुंडका विधायक गजेंद्र दराल के खिलाफ FIR, मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार से मारपीट का आरोप     |   रूस का बड़ा दावा, काला सागर में दो जहाजों को बनाया निशाना     |   एअर इंडिया पर MHA सख्त, टॉप अधिकारी को बैठक के लिए बुलाया     |   लॉरेंस के करीबी कर्मवीर देओ को कनाडा से डिपोर्ट किया गया, दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी     |  

गुरुग्राम हिट एंड रन केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी कल्याण बैंसला राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार

दक्षिण दिल्ली में रोड रेज का एक मामला सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि Hyundai Alcazar के चालक ने पहले उसकी कार में टक्कर मारी और फिर उसके साथ रोड रेज किया। मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालक पर लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के लिए जुर्माना लगाया है। X यूजर मयंक वर्मा ने सोमवार को पोस्ट कर बताया कि 14 सितंबर की सुबह करीब 9:38 बजे पंचशील से चिराग दिल्ली जाते समय Hyundai Alcazar ने उनकी कार को बाईं तरफ से टक्कर मारी। इसके बाद चालक ने कथित तौर पर रोड रेज किया।

मामले पर मंगलवार को दक्षिण दिल्ली के DCP ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि संबंधित वाहन के मालिक और चालक को हौज खास थाने बुलाया गया। इसके बाद उचित कानूनी कार्रवाई की गई और चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने के लिए जुर्माना लगाया गया। दिल्ली पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि वे सड़क पर जिम्मेदारी से वाहन चलाएं, क्योंकि सुरक्षित ड्राइविंग से सिर्फ खुद की नहीं, बल्कि सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।

वहीं, दिल्ली-NCR से जुड़े एक अन्य मामले में गुरुग्राम पुलिस ने गोल्फ कोर्स रोड पर बाइक सवार युवती को टक्कर मारने के आरोपी को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कल्याण बैंसला के रूप में हुई है। यह मामला रविवार सुबह का है, जब सिया अपने साथी बाइक सवारों के साथ गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड से गुजर रही थीं। आरोप है कि चार पहिया वाहन चला रहे बैंसला ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गईं। घटना के बाद आरोपी कथित तौर पर मौके से फरार हो गया।

सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सेक्टर-56 थाने में मामला दर्ज किया। पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने 14 सितंबर को वीडियो सामने आने के बाद इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाई। जांच के दौरान CCTV फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया गया। इसके आधार पर पुलिस ने मामले में BNS की धारा 109 (हत्या के प्रयास) भी जोड़ दी है। पुलिस के मुताबिक, इस धारा में अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

सेक्टर-56 थाना प्रभारी मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने साउथ दिल्ली के कालकाजी स्थित पीड़िता के घर पहुंचकर उनका विस्तृत बयान भी दर्ज किया। सिया ने आरोप लगाया था कि कार चालक ने पहले उनकी बाइक का आक्रामक तरीके से पीछा किया, धमकी भरे इशारे किए और फिर जानबूझकर उनकी बाइक में टक्कर मार दी। उन्होंने आरोपी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा था कि दिल्ली-NCR की सड़कों पर लापरवाही से ड्राइविंग और रोड रेज की घटनाओं के कारण महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। गुरुग्राम पुलिस ने चेतावनी दी है कि कानून के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।