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केंद्र ने सांसदों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की

केंद्र ने सोमवार को संसद सदस्यों के वेतन में लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की, जो एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मौजूदा सदस्यों के दैनिक भत्ते और पेंशन में भी वृद्धि की गई है तथा पूर्व सदस्यों के लिए पांच साल से अधिक की सेवा पर प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की गयी है।

अधिसूचना के अनुसार संसद सदस्यों को अब 1.24 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा जबकि पहले यह राशि एक लाख रुपये थी। इसमें कहा गया है कि दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है।

पांच साल से अधिक की सेवा पर प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। आयकर अधिनियम 1961 में वर्णित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेतन में वृद्धि की गयी है।