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Budget: दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण रद्द

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र, जो 13 मई से शुरू होने वाला था, अब रद्द कर दिया गया है। सत्र स्थगित करने का निर्णय लिया गया है और नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। इस सत्र के दौरान दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन पारदर्शिता विधेयक, 2025 को पेश किए जाने की उम्मीद थी। यह विधेयक निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर नियंत्रण लगाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया जा रहा था। इसमें एक त्रिस्तरीय समिति का प्रावधान है, जिसमें स्कूल स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर की समितियां शामिल हैं। यदि कोई स्कूल फीस वृद्धि के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मार्च 2024 में इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी थी, विशेष रूप से उन निजी स्कूलों के लिए जो सरकारी भूमि पर स्थित हैं। न्यायालय ने आदेश दिया था कि इन स्कूलों को फीस वृद्धि के लिए निदेशालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। लेकिन, उच्च न्यायालय ने इस आदेश को स्थगित कर दिया था, जिससे इस मुद्दे पर कानूनी अनिश्चितता बनी रही।

दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के पहले चरण की शुरुआत 24 मार्च को हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31.5% की वृद्धि दर्शाता है। नए सत्र की तारीखों की घोषणा के बाद, विधेयक को फिर से पेश किए जाने की संभावना है। इससे निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर नियंत्रण लगाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।