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दिल्ली शराब घोटाल में के. कविता को SC से राहत, 13 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक

New Delhi: दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत कायम रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कविका की गिरफ्तारी पर 13 मार्च तक रोक लगा दी है। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने अपने पहले के आदेश की अवधि बढ़ा दी और कहा कि मामले की आगे की सुनवाई 13 मार्च को होगी।

ईडी ने 21 फरवरी को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता को समन जारी कर 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। हालांकि, कविता केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुईं। ईडी ने आरोप लगाया है कि कविता शराब कार्टेल ‘द साउथ ग्रुप’ का हिस्सा थी, जिसने 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति के तहत लाभ के बदले में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पांच फरवरी को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता की सुरक्षा भी बढ़ा दी थी। कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इसे अंतिम सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जा सकता है, जिसके बाद बेंच ने मामले को स्थगित कर दिया था। ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कोर्ट को बताया था कि कविता समन से बच रही है और एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रही है।

15 सितंबर, 2023 को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कविता को जारी किए गए समन को 10 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा। ईडी ने कविता को 4 सितंबर, 2023 को समन जारी कर 15 सितंबर को एजेंसी के दिल्ली दफ्तर में पेश होने के लिए कहा था।