Delhi: ईशा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। बंधक बनाने के मामले में फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही बंद करने का आदेश दिया है। ईशा फाउंडेशन के खिलाफ हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी दो बेटियों को कोयंबटूर में आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के कैंपस में बंदी बनाकर रखा था।
सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दोनों महिलाएं बालिग हैं और उन्होंने कहा है कि वे स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के आश्रम में रह रही थीं। वकील एम. पुरूषोत्तम के सवाल पर कोर्ट ने कहा कि वे केवल हेबियस कॉर्पस मामले को बंद कर रहे हैं और राज्य बाकी मामलों में जांच आगे बढ़ा सकते हैं।