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पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट के उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।

बेंच में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि वे अनुरोध पर गौर करेंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की रिट याचिका खारिज कर दी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्हें ईडी की 13 दिन की हिरासत के बाद 15 फरवरी को जेल भेज दिया गया था।