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दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा, ग्रैप-3 हुआ लागू, जानें किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर केंद्र के आयोग ने वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के मद्देनजर क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तहत तीसरे चरण के प्रतिबंधों को शुक्रवार से फिर लागू कर दिया। एक आधिकारिक आदेश में ये जानकारी दी गई। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम चार बजे 371 रहा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के पूर्वानुमानों के अनुसार, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता की स्थिति और भी खराब होने की आशंका है।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने की रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने क्षेत्र के अधिकारियों को स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए तीसरे चरण के तहत निर्धारित प्रतिबंधों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है।

जीआरएपी चरण तीन के तहत निजी क्षेत्र में गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाती है। चरण तीन के तहत, पांचवीं तक की कक्षाएं ‘हाइब्रिड’ (ऑनलाइन और ऑफलाइन) तरीके में चलाना जरूरी है। माता-पिता और छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा चुनने का विकल्प है।

चरण तीन के तहत, दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल कारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। केवल दिव्यांग व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है।