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दिल्ली की अदालत ने जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद की हिरासत पैरोल याचिका खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद की आगामी संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका खारिज करते हुए उनकी नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश 19 मार्च को सूचीबद्ध किया जाएगा। अदालत ने तीन मार्च को एनआईए से याचिका पर जवाब देने को कहा था, जिसके बाद दलीलें सुनने के बाद उसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

27 फरवरी को रशीद के लिए अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय की ओर से दायर आवेदन में इस आधार पर राहत मांगी गई थी कि रशीद एक सांसद हैं और उन्हें अपना सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करने के लिए आगामी सत्र में भाग लेने की आवश्यकता है। इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामुल्ला से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था।

रशीद को 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए ने 2019 में गिरफ्तार किया था और तब से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। मलिक को आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।