Breaking News

नोएडा: गहरे गड्डे में भरे पानी में डूबने से एक स्टूडेंट की मौत     |   सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन पर ड्रोन हमला     |   ईरान के नए सर्वोच्च नेता घायल: अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ     |   पश्चिम बंगाल चुनाव: अमित शाह 10 अप्रैल को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे     |   अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा: डोनाल्ड ट्रंप     |  

दिल्ली हाई कोर्ट ने BRS नेता के. कविता की जमानत याचिका की खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। 

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कविता की याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस शर्मा ने 28 मई को कविता की दो जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। 

कविता ने निचली अदालत के छह मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले के साथ-साथ ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं।