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लोकसभा में पेश किया गया Corporate Law Amendment Bill, बदलाव के लिए जेपीसी को भेजा

New Delhi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। लोकसभा ने विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने का प्रस्ताव पारित किया। इस विधेयक में सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 और कंपनी अधिनियम, 2013 में और संशोधन किए गए हैं।

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पुन आरंभ होने के अवसर पर यह कदम उठाया गया है। कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक के साथ-साथ वित्त मंत्री द्वारा वित्त विधेयक, 2026 को भी विचार के लिए पेश किया जाना है, जिसमें 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों की रूपरेखा दी गई है।

सभा की कार्यवाही के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के सांसद मनीष तिवारी ने विधेयक के प्रस्तुतीकरण का विरोध करते हुए इसे "आवश्यक विधायी कार्यों का अत्यधिक प्रत्यायोजन" बताते हुए चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा, “यह विधेयक अनुच्छेद 245 और 246 के तहत स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए आवश्यक विधायी कार्यों के अत्यधिक प्रत्यायोजन से ग्रस्त है। कंपनियों का वर्गीकरण, छूट, अनुपालन आवश्यकताओं का निर्धारण, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की सीमा, लेखापरीक्षा दायित्व और दंड ढांचे जैसे प्रमुख नीतिगत मामलों को पर्याप्त विधायी मार्गदर्शन के बिना बार-बार निर्धारित प्रावधानों के उपयोग के माध्यम से अधीनस्थ विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है।”

रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पश्चिम एशिया संघर्ष के संदर्भ में मौजूदा स्थिति, चल रहे उपायों और प्रस्तावित निवारण उपायों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, कैबिनेट सचिव ने वैश्विक स्थिति और भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अब तक उठाए गए और योजनाबद्ध निवारण उपायों पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यातक, जहाजरानी, ​​व्यापार, वित्त, आपूर्ति श्रृंखला और सभी प्रभावित क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और उससे निपटने के लिए उठाए गए उपायों पर चर्चा की गई। देश के समग्र व्यापक आर्थिक परिदृश्य और आगे उठाए जाने वाले उपायों पर भी चर्चा हुई।