New Delhi: आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में "मुकदमे में देरी" और उनके "लंबे कारावास" का हवाला देते हुए जमानत दी।
जज ने उन्हें 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। उन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। जैन को जमानत मिलने से उनके परिवार के सदस्य काफी खुश हुए और उन्होंने एएपी सुप्रीमोे अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद दिया।