नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों को पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बार पराली जलाने पर राजनैतिक लड़ाई नहीं हो सकती। कोर्ट की बेंच ने कहा कि दिल्ली को साल दर साल इस दौर से नहीं गुजरना पड़ सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नगर निगम के ठोस कचरे को खुले में नहीं जलाया जाए।