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एक नवंबर से इन वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, सीएक्यूएम के निर्देशों पर परिवहन विभाग सख्त

Noida: यदि आपके पास 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है, तो आपको एक नवंबर से पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल नहीं मिल सकेगा। सीएक्यूएम के निर्देश के बाद परिवहन विभाग यह कदम उठाने जा रहा है. इन पुरानी गाड़ियों के पहचान के लिए जल्द ही पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जा रहे हैं, यह कैमरे नंबर पढ़ कर बता देंगे कि वहान कितना पुराना है। इसके बाद वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। 

एनजीटी ने पेट्रोल वाहनों की उम्र 15 वर्ष और डीजल वाहनों की उम्र 10 वर्ष तय की है। अपनी उम्र पूरा कर चुके वाहनो को दिल्ली और एनसीआर में नहीं चलाया जा सकता है। नोएडा के एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा का कहना है कि हमारे यहाँ 2,08,000 वाहन हैं जो 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल की आयु पूरी कर चूके हैं और इन पर परिवहन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। लेकिन ये अभी पूरी तरह से अभी प्रतिबंधित नहीं हो पाये हैं। तो ऐसे में सीएक्यूएम की तरफ से निर्देश आया है कि ऐसे वाहन जो 10 साल और 15 साल की आयु पूरी कर चूके हैं उनको सभी पेट्रोल पंपों से पेट्रोल ना देने जाने की व्यवस्था किया जाये।  

सियाराम वर्मा का कहना है कि सीएक्यूएम की तरफ से ये निर्देश है कि एक नवंबर से ऐसे वाहनों को डीजल या पेट्रोल की सप्लाई नहीं की जाएगी। अभी सभी पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसे 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जायेगा, ये ऐसे कैमरे है जो नंबर प्लेट पढ़ कर के उन वाहनों को पहचान लेंगे, जिनकी उम्र किन डीजल वाहनों की उम्र10 साल या पेट्रोल वाहनों की उम्र 15 साल से ज्यादा हो गई। ऐसे वाहनो को चिन्हित कर ईधन नही दिया जायेगा।